Income Tax NoTax Prop: क्या आप जानते हैं कि कुछ खास प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? अगर नहीं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत काम का है। इनकम टैक्स विभाग ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की लिस्ट जारी की है, जिन्हें खरीदने पर आप टैक्स से बच सकते हैं। यहां हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन-सी प्रॉपर्टी टैक्स-फ्री है और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।

अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि हम आपको सीधा और सरल भाषा में समझाएंगे कि कैसे आप टैक्स की बचत कर सकते हैं।

किन प्रॉपर्टी पर नहीं लगता इनकम टैक्स?

इनकम टैक्स विभाग ने कुछ खास प्रॉपर्टी को टैक्स-फ्री कैटेगरी में रखा है। इन्हें खरीदने पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से:

1. कृषि भूमि (Agricultural Land)

अगर आप कृषि भूमि खरीदते हैं, तो इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। हालांकि, यह जरूरी है कि यह भूमि शहरी क्षेत्र से बाहर हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रामीण इलाकों में खरीदी गई कृषि भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगता।

2. पहली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (First Residential Property)

अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं और इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से कम है, तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सेक्शन 54 के तहत आप इस पर टैक्स बचा सकते हैं।

3. हेरिटेज प्रॉपर्टी (Heritage Property)

सरकार द्वारा घोषित हेरिटेज प्रॉपर्टी खरीदने पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ खास शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है।

4. जॉइंट प्रॉपर्टी (Joint Property)

अगर आप किसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपका हिस्सा 50 लाख रुपये से कम है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। यह नियम खासतौर पर पति-पत्नी या परिवार के सदस्यों के लिए लागू होता है।

5. सरकारी आवंटन वाली प्रॉपर्टी (Government Allotted Property)

सरकार द्वारा आवंटित की गई प्रॉपर्टी, जैसे कि प्लॉट या फ्लैट, पर भी टैक्स नहीं लगता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसी प्रॉपर्टी आमतौर पर सरकारी योजनाओं के तहत दी जाती हैं।

कैसे करें टैक्स बचत?

अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते समय टैक्स बचाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए टिप्स आपके काम आ सकते हैं:

  • लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) का फ़ायदा उठाएं: अगर आप 2 साल से ज्यादा समय तक प्रॉपर्टी रखते हैं, तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है।
  • होम लोन का इस्तेमाल करें: होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट का फ़ायदा उठाएं।
  • सेक्शन 54 का उपयोग करें: इस सेक्शन के तहत आप प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं।

किन बातों का रखें ध्यान?

प्रॉपर्टी खरीदते समय टैक्स बचाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  • प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज चेक कर लें।
  • टैक्स नियमों की अपडेटेड जानकारी रखें।
  • किसी भी फ़ैसले से पहले टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

मीडिया के अनुसार, इन टिप्स को फॉलो करके आप प्रॉपर्टी खरीदते समय काफी टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें।